बाहर से आ रहे प्रवासी 07 दिनों तक रहे क्वारेन्टाइन अन्यथा होगी कड़ी कार्यवाही
जिलाधिकारी ने कहा कि जो प्रवासी बाहर से आ रहे हैं, उन्हें 07 दिनों तक क्वारन्टाइन रहना है एवं नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सैम्पलिंग कराना अनिवार्य है। जो प्रवासी जनपद में आ रहे हैं, यदि वे होम क्वारेन्टाइन नही पाये जाते हैं, उन पर एपीडेमिक एक्ट के तहत कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देश दिया कि सभी दुकान, मॉल, प्राइवेट अस्पतालों में मास्क व सेनिटाइजर का उपयोग कड़ाई से कराना सुनिश्चित करें। इसका बराबर निरीक्षण भी करते रहें। इसी के साथ ही उन्होने कहा कि कोई भी प्रवासी गांव में आता है तो ग्रामवासी उसकी सूचना संबंधित ग्राम की आशा, आंगनवाड़ी, चौकीदार को दें।
इस दौरान पर मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व गुरू प्रसाद, एसपी ट्रैफिक सुधीर जायसवाल, सीएमओ डॉ0 एके मिश्रा, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार मौर्य सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
No comments