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पत्नी की हत्या के आरोपित पति को आजीवन कारावास



आजमगढ़ : रानी की सराय थाना क्षेत्र में ढाई वर्ष पूर्व विवाहिता की हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक बी डी भारती ने सुनाया। 

    अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा बिंदर उर्फ़ वीरेंद्र राजभर निवासी मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर की पुत्री शशिकला की शादी फरवरी 2019 में रानी की सराय थाना क्षेत्र के कोटवा गांव निवासी नागेंद्र पुत्र राजपत राजभर के साथ हुई थी। शादी के बाद दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर ससुराल में शशि कला को मारा पीटा जाता था। 3 जून 2019 को दिन में बारह बजे नागेंद्र ने शशि कला की हत्या कर दी। अभियोजन पुलिस से जांच पूरी करने के बाद आरोपी नागेंद्र राजभर के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता जगदंबा पांडेय तथा विक्रम पटेल ने विन्दर उर्फ विरेंदर, ठकुरी देवी,ओमप्रकाश, दुलारे,हरिश्चंद्र, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी इला मारन तथा डॉक्टर पी वी प्रसाद को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी नागेंद्र को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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