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पति-पत्नी व उसके 4 माह के बच्चे की हत्या के दोषी को होगी फांसी


आजमगढ़ : मुबारकपुर थाना क्षेत्र में 24 नवम्बर 2019 को हुए बहुचर्चित तिहरे मर्डर केस में अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है।


 मुबारकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम इब्राहिमपुर भरौलिया में 24 नवम्बर 2019 की रात्रि को पति-पत्नी व उसके 4 माह के बच्चे की हत्या कर दी गयी थी। दो बच्चे गम्भीर रूप से घायल हो गये थे। घटना के खुलासे के लिए एसपी ने एसपी सिटी के निर्देशन में टीम गठित किया था। छानबीन के दौरान एफआईआर में नामजद आरोपी इम्तेयाज नट को निर्दोष पाया गया। छानबीन में आरोपी नजीरूद्दीन निवासी इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर का नाम प्रकाश में आया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी नजीरूद्दीन का फिंगर प्रिन्ट मिलान एवं डीएनए टेस्ट कराया गया। घटना के एक सप्ताह के अन्दर आरोप पत्र न्यायालय को दाखिल करते हुए चार्ज बनवाकर 12 दिन के अन्दर अभियोन पक्ष के सभी गवाहों की गवाही करायी गई। फिंगर प्रिन्ट एवं डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट देर से मिलने के कारण न्याय समय लगा। अदालत ने आज शुक्रवार को आरोपी नजीरूद्दीन उर्फ अउवा पउवा पुत्र अब्दुल अजीज अंसारी निवासी इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर को फांसी की सजा सुनाई है।

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