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दहेज हत्या में आरोपियों को 08 वर्ष के कारावास की सजा एवं जुर्माना



आजमगढ़ : दहेज हत्या में आरोपी 3 अभियुक्त को कोर्ट ने 08-08 वर्ष के कारावास तथा 02-02 हजार रूपये की सजा सुनाई है। 9 वर्ष पूर्व हुई दहेज हत्या की सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने यह सजा सुनाई है।

अहरौला थाना क्षेत्र में 14 जून 2014 को प्रकाश चन्द्र शुक्ला पुत्र स्व0 विजय नरायण शुक्ला निवासी मातापुर, थाना अहरौला ने स्थानीय थाने पर शिकायत दर्ज़ कराया कि 13 जून 2014 को विपक्षी अवनीश तिवारी पुत्र लालमुनी तिवारी, लालमनी तिवारी पुत्र स्व0 रामदास तिवारी, उर्मिला तिवारी पत्नी लालमनी तिवारी निवासीगण करनपुर इटौरा थाना अहरौला द्वारा दहेज के लिए वादी की पुत्री प्रियंका को जलाकर उसकी हत्या कर दी गयी थी। पुलिस ने शिकायत पर दहेज़ हत्या का मुकदमा दर्ज़ किया था।

बाद विवेचना गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया। आज मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अवनीश तिवारी, लालमनी तिवारी, उर्मिला तिवारी को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 08-08 वर्ष के कारावास तथा 02-02 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया हैं।

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