Breaking Reports

जिलाधिकारी ने लापरवाही बरतने पर तीन विद्युत अभियंताओं के वेतन पर लगाई रोक



आजमगढ़ : जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के असंतोषजनक निस्तारण और डिफॉल्टर सन्दर्भों के मामले में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने कड़ा रुख अपनाया है। 25 जून को हुई समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि मई माह में विद्युत विभाग के 12 सन्दर्भ समय पर निस्तारित नहीं किए गए। जिलाधिकारी ने 3 कार्यदिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जब तक स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक वेतन आहरण रोक दिया गया है।

जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में असंतोषजनक निस्तारण तथा डिफॉल्टर सन्दर्भों की 25 जून को जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार द्वारा समीक्षा की गयी। जिसमें पाया गया कि माह मई, 2025 में विद्युत विभाग के कुल 12 सन्दर्भ डिफॉल्टर श्रेणी में प्रदर्शित हुए।

अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम/नोडल अधिकारी विद्युत द्वारा अवगत कराया गया कि माह मई, 2025 में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-3 द्वारा 01 संदर्भ, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-4 द्वारा 08 संदर्भ एवं अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-6 द्वारा जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त 03 सन्दर्भों का निस्तारण ससमय नहीं कराया गया।

जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि जन शिकायतों का निस्तारण शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में से है। अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-3, विद्युत वितरण खण्ड-4 एवं विद्युत वितरण खण्ड-6 के स्तर से शिकायतों का डिफॉल्टर होना इस बात का परिचायक है कि आप जनशिकायतों के निस्तारण में अपेक्षित रुचि नहीं ले रहे है। मुख्यमंत्री कार्यालय शिकायत अनुभाग-5, लखनऊ के शासनादेश के प्रस्तर-3 में उल्लेखनीय है कि माह में किसी भी तिथि में डिफॉल्टर हुए सन्दर्भ को डिफॉल्टर माना जाएगा एवं तद्नुसार मार्कशीट में गणना की जाएगी। अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-3, विद्युत वितरण खण्ड-4 एवं विद्युत वितरण खण्ड-6 के कृत्य से जनपद आजमगढ़ की छवि शासन स्तर पर धूमिल हो रही है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने महेन्द्र कुमार अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-3, केके वर्मा अधिशासी अभि0 विद्युत वितरण खण्ड-4 एवं अरविन्द सिंह अधिशासी अभि0 विद्युत वितरण खण्ड-6 को निर्देशित किया है कि शिकायतों के ससमय निस्तारण न किए जाने के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 03 कार्यदिवस में प्रस्तुत करें। स्पष्टीकरण स्वीकार होने तक माह जून, 2025 के वेतन आहरण पर अग्रिम आदेश तक रोक लगायी जाती है।

No comments