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दहेज हत्या के आरोपियों को कारावास



आजमगढ़ : दहेज हत्या के मुकदमे में पति को 10 वर्ष के कारावास तथा ₹15000 जुर्माने की सजा व सास और ननद को छह-छह वर्ष के कारावास तथा 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
   गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बिंद्रा बाजार पहले पुर गांव में 2 अगस्त 2010 को विवाहिता सरिता की जलाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतका के पिता मेवा लाल ने पति उत्तम जायसवाल पुत्र स्वर्गीय गोपाल प्रसाद जयसवाल, सास कांति देवी तथा ननद रानी उर्फ़ रजनी जयसवाल के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शनिवार को अपर सत्र न्यायधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 2 असद अहमद हाशमी ने पति, सास व ननद को सजा सुनाई।


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