एडीए ने शहर में अवैध प्लाटिंग व निर्माण को कराया ध्वस्त
आजमगढ़ : सचिव, विकास प्राधिकरण बैजनाथ ने बताया कि शहर के नरौली में मुख्य मार्ग से दक्षिण तरफ नाले से पहले लगभग 5000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये विवेक गुप्ता एवं अन्य, निवासी-नरौली द्वारा महायोजना 1985-2011 के निर्धारित भू-उपयोग पार्क एवं क्रीड़ा के विपरीत निर्माण निषिद्ध क्षेत्र में अनधिकृत प्लाटिंग की गयी है, जो उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 का उल्लंघन है।
विवेक गुप्ता एवं अन्य के प्रासंगिक अनधिकृत प्लाटिंग के सम्बन्ध में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा संस्थित कर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 व 28 के अन्तर्गत क्रमशः कारण बताओ तथा अनधिकृत निर्माण कार्य रोकने की नोटिस निर्गत की गयी है तथा विपक्षी उपर्युक्त विवेक गुप्ता को प्राकृतिक न्याय की अवधारणा से समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 (1) के अन्तर्गत दिनांक 17 जनवरी 2019 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया है।
उक्त पारित ध्वस्तीकरण आदेश का क्रियान्वयन पुलिस बल के सहयोग से नरौली में मुख्य मार्ग से दक्षिण तरफ नाले से पहले लगभग 5000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में आजमगढ़ महायोजना (1985-2011) के निर्धारित भू-उपयोग पार्क एवं क्रीड़ा में विकसित की जा रही उक्त अनाधिकृत प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया, जिससे छोटे-बड़े सभी श्रेणी के लगभग 70-80 भूखण्ड रेखांकित/चिन्हित का ध्वस्तीकरण 14 सितम्बर 2020 को थाना-सिधारी एवं अन्य थानों की पुलिस बल के सहयोग से किया गया।
उपर्युक्त के क्रम में जन साधारण को सूचित किया जाता है कि वनीकरण, पार्क क्रीड़ा, कृषि एवं निषिद्ध क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें और न ही उक्त क्षेत्र में भवन/भूखण्ड क्रय करें अन्यथा इस प्रकार के अवैध निर्माणों को आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुये सीलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। उक्त से होने वाली किसी भी क्षति/असुविधा के लिये निर्माणकर्ता/भूखण्ड क्रयकर्ता उत्तरदायी होंगे, उक्त हेतु आजमगढ़ विकास प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।
उन्होने सभी बैंकर्स को भी सूचित किया है कि आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से भवन/भूखण्ड के मानचित्र स्वीकृत होने पर ही ऋण प्रदान करें।

No comments