प्रचार करने के लिए प्रत्याशी के साथ 5 से अधिक लोग नही जायेंगे
इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार जनपद में पंचायत चुनाव एक चरण में होगा, इसलिए सभी जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। सभी बूथों पर 200 मीटर की लाइन चूने से चिन्हित करा लें तथा 200 मी0 के अन्दर कोई भी व्यक्ति प्रचार-प्रसार न करने पाये। जो भी व्यक्ति मतदान के लाइन में लगा है उससे कोविड के गाइडलाइन के अनुसार 2 गज की दूरी का पालन कराना आपकी जिम्मेदारी है। उन्होने कहा कि जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सम्पर्क में रहेंगे।
उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान ग्रामों में प्रचार करने के लिए प्रत्याशी के साथ 5 से अधिक लोग नही जायेंगे, सभी लोग मास्क व सेनिटाइजर का प्रयोग करेंगे, किसी भी तरह की भीड़ एकत्रित नही करेंगे। यदि कोई नाटक या नुक्कड़ नाटक करना है तो उसकी अनुमति लेंगे और वहां भी कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन करेंगे। यदि कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन नही किया जाता है तो एपीडेमिक एक्ट के तहत संबंधित पर एफआईआर दर्ज करायी जा सकती है। चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी कोविड-19 के गाइड लाइन का अनुपालन करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि एक चरण में चुनाव होने से जनपद में कर्मियों की संख्या कम पड़ गयी है, इसके लिए अन्य जनपदों से कर्मियों की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए डिमाण्ड भेजा जा चुका है।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट के ऊपर है। चुनाव से पूर्व अपने संबंधित क्षेत्र में स्थापित बूथों पर भ्रमण कर लें और अराजक तत्वों का चिन्हित भी कर लें। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो उस पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला, समस्त उप जिलाधिकारी, इंजीनियर कुलभूषण सिंह, समस्त जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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