मतगणना एजेंट में कोरोना के लक्षण होने पर प्रत्याशी के खिलाफ होगी कार्यवाही
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में कोरोना कर्फ्यू के प्रभावी होने के दृष्टिगत कुछ आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मतगणना का कार्य 02 मई दिन रविवार से प्रारम्भ होना सुनिश्चित है, जो आगामी तिथि 03 मई तक संचालित रहना सम्भावित है, तथा दिन रविवार को कोरोना कर्फ्यू प्रभावी है। अतः मतगणना कार्य के लिए तैनात अधिकारी/कर्मचारीगण को उनके आदेश पत्रक/विभागीय परिचय पत्र के आधार पर तथा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी उनके निर्वाचन अभिकर्ता तथा उनके मतगणना अभिकर्ता को जारी पास के आधार पर 02 व 03 मई को मतगणना केन्द्र पर आवागमन हेतु छूट होगी। उक्त के अतिरिक्त मतगणना केन्द्रों पर दोनों दिवसों में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश निषिद्ध रहेगा।
मतगणना के उपरान्त उसी दिन अथवा आगामी दिवस में परिणाम घोषित होने पर किसी प्रकार का विजय जूलूस/स्वागत कार्यक्रम निषिद्ध रहेगा तथा इस सम्बंध में पूर्व से द0प्र0सं0 की धारा-144 के अंतर्गत जारी निषेधाज्ञा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त आदेश के अनुपालन में किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने की दशा में सम्बंधित को द0प्र0सं0 की धारा-188, महामारी अधिनियम-1897 तथा आपदा प्रबंध अधिनियम-2005 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत दण्डित किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने कोविड-19 संक्रमितों की बढ़ती हुई संख्या के दृष्टिगत समस्त चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से अपेक्षा किया है कि मतगणना अभिकर्ता के रूप में ऐसे व्यक्ति का चयन कदापि न करें, जिनमें कोविड-19 संक्रमण के लक्षण यथा सर्दी, खाँसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द आदि विद्यमान हों, अथवा उनके परिवार का कोई सदस्य कोविड-19 वायरस से संक्रमित हो। यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञानित होता है सम्बंधित प्रत्याशी के विरूद्ध महामारी अधिनियम-1697 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत कार्यवाही हेतु बाध्य होना होगा।
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