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नये सत्र में शुल्क न बढ़ाये विद्यालय, शिक्षक एवं कर्मचारियों के वेतन का करें भुगतान


आजमगढ़ : जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ वीके शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डो के समस्त विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली शुल्क को नियमित करने एवं विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक व कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण कई परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए है। इस दौरान विद्यालय बन्द किये गये थे, परन्तु ऑनलाइन पठन-पाठन का कार्य जारी रहा है तथा विद्यालय छात्रों से शुल्क भी ले रहे है। विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारियों के वेतन को भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, जिससे कि उनके परिवारों में कोई आर्थिक कठिनाई उत्पन्न न हो।


उक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्देश दिया गया है जिसमें जनपद में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डो के समस्त विद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क वृद्धि न की जाय तथा पिछले वर्ष की भॉति, शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु लागू की गयी शुल्क संरचना के अनुसार ही शैक्षणिक सत्र 2021-22 में छात्र/छात्राओं से शुल्क लिया जाय। यदि किसी विद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में शुल्क वृद्धि करते हुए, बढ़ी हुई दरों से शुल्क लिया जा चुका है तो बढ़ी हुई अतिरिक्त शुल्क को आगामी महीनों के शुल्क में समायोजित किया जाय। जब तक विद्यालयों में भौतिक रूप से ऑफलाइन परीक्षा संपादित नहीं की जा रही है, तब तक परीक्षा शुल्क छात्रों से न लिया जाये। इसी प्रकार विद्यालय बन्द रहने की अवधि में खेलकूद, विज्ञान प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, कम्प्यूटर, वार्षिक फंक्शन इत्यादि सम्बन्धी गतिविधियां नही हो रही है, तो इस गतिविधियों से सम्बन्धित किसी प्रकार का शुल्क एवं परिवहन शुल्क छात्रों से न लिया जाय। किसी भी छात्र/अभिभावक को यदि 03 माह का अग्रिम शुल्क जमा करने में कठिनाई हो, तो छात्र/ अभिभावक के अनुरोध पर उनसे मासिक शुल्क लिया जाय तथा 03 माह का अग्रिम शुल्क जमा करने के लिए बाध्य न किया जाय। 


  यदि कोई छात्र एवं उनके परिवार के सदस्य (माता, पिता, भाई, बहन) कोरोना संक्रमित है तथा उन्हें किसी महीने के शुल्क देने की कठिनाई हो रही है तो उनके लिखित अनुरोध पर विद्यालय द्वारा उस महीने का शुल्क, अग्रिम महीनों की शुल्क में किश्तों के रूप में समायोजित किया जाय। विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों का नियमित रूप से पारिश्रमिक/वेतन का भुगतान सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जाय। यदि शुल्क इत्यादि के सम्बन्ध में किसी बिन्दु विशेष पर कोई पक्ष क्षुब्ध है तो उ0प्र0 स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियम) 2018 की धारा-8(1) के अन्तर्गत जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के समक्ष दूसरे पक्ष द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार प्रस्तुत आवेदन पत्र पर जिला नियामक समिति द्वारा एक सप्ताह में नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा। 

यह निर्देश समस्त बोर्ड के समस्त माध्यमिक विद्यालयों पर लागू होगा तथा उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी छात्र एवं शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिक को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो।

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