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हत्या व जानलेवा हमला के सात आरोपियों को उम्रकैद



आजमगढ़ : कंधरापुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में लगभग सात वर्ष पूर्व हुई हत्या व अन्य पर जानलेवा हमले के मुकदमे पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश बीडी भारती की अदालत ने सात आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 21-21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। 

कंधरापुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव निवासी पुजारी यादव ने स्थानीय थाने में 15 फरवरी 2015 को आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पुरानी रंजिश को लेकर घटना की सुबह लगभग सात बजे गांव के ही जयमंगल यादव पुत्र कन्हैया यादव,अशोक यादव उर्फ जंगली पुत्र कन्हैया यादव, रामसमुझ यादव पुत्र चंद्रदीप यादव, रमेश यादव पुत्र राम बचन यादव, अंबिका यादव पुत्र बुद्धू यादव, हरिश्चंद्र यादव पुत्र रामबचन यादव और हरिओम पुत्र चंद्रजीत यादव लाठी-डंडा और तमंचा से लैस होकर वादी मुकदमा पुजारी यादव के दरवाजे पर जान से मारने की नियत से चढ़ आए। सभी हमलावरों ने पुजारी यादव के चाचा रामनाथ यादव को लाठी-डंडों से बुरी तरह मारने लगे। रामनाथ को बचाने जब संदीप और अरविंद मौके पर पहुंचे तो हमलावरों ने उन्हें भी बुरी तरह से मारा। इस हमले में चोट लगने से रामनाथ की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में स्थानीय थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सभी सातों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। 

मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता जगदंबा पांडेय और विक्रम पटेल ने इस मुकदमे के वादी पुजारी यादव, संदीप यादव, आशा, अरविंद यादव, चंदन यादव, डॉ अनूप कुमार सिंह, डॉ ओम प्रकाश, डॉ केके बरनवाल, इंस्पेक्टर रमेश कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर दिनानाथ सिंह, इंस्पेक्टर अजीत कुमार सिंह, विपुल सिंह को बतौर साक्षी अदालत में पेश किया और तर्कों को रखा। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाया और सजा का निर्धारण किया। 

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