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कोर्ट ने बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की जमानत अर्जी खारिज की



आजमगढ़ : पूर्व सांसद व बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। शुक्रवार को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने कातिलाना हमले के 24 साल पुराने मुकदमें में सपा विधायक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

अभियोजन कहानी के अनुसार 17 फरवरी 1998 की शाम लगभग छह बजे लोकसभा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और रमाकांत यादव व उमाकांत यादव को भद्दी भद्दी गाली देने लगे। इसी बीच रमाकांत यादव तथा उमाकांत यादव भी अपने समर्थकों के साथ वहीं आ पहुंचे। दोनों तरफ से गाली गलौज तथा क्रास फायरिंग होने लगी। जिससे अफरातफरी मच गई। इस मामले में फूलपुर थाने के सब इंस्पेक्टर वेद प्रकाश सिंह ने रमाकांत यादव तथा अकबर अहमद डंपी समेत कई अन्य पर मुकदमा दर्ज कराया था। 

पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अक्टूबर 1998 में रमाकांत यादव, उमाकांत यादव अकबर अहमद डंपी समेत 79 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। इस मुकदमे में रमाकांत यादव ने 25 जुलाई को आत्मसमर्पण कर दिया था। दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज ओम प्रकाश वर्मा ने आरोपी रमाकांत यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वही इसी मुकदमे में पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी की अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई। दोनो ही मामलो में अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने पैरवी की।

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