अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम व उसके साथी को फर्जी पासपोर्ट मामले में 3 साल की सजा
लखनऊ : फर्जी पासपोर्ट मामले में अदालत ने आज अंडर वर्ल्ड डॉन अबु सलेम (Abu Salem) को सजा सुनाई है। कोर्ट ने अबु सलेम को फर्जी पासपोर्ट मामले में दोषी पाया और उसे तीन साल का कारावास व 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मंगलवार को लखनऊ की सीबीआई कोर्ट की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट समृद्धि मिश्रा ने यह सजा सुनाई।
अबू सलेम को उसके साथी परवेज आलम के साथ 13 सितंबर को लखनऊ की सीबीआइ कोर्ट में पेश किया गया था। नवी मुंबई की तलोजा जेल से महाराष्ट्र पुलिस की कड़ी सुरक्षा में लाया गया था और फर्जी पासपोर्ट के मामले में अंतिम बहस की गई। इसके बाद लखनऊ में सीबीआइ की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट समृद्धि मिश्रा ने बहस/निर्णय के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की थी। जिसके बाद आज मंगलवार को अबू सलेम तथा परवेज आलम को फर्जी पासपोर्ट के मामले में तीन-तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। अबू सलेम ने 1993 में अपना व अपनी कथित पत्नी समीरा जुमानी का कुटरचित दस्तावजो के आधार पर फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाया था। अबू सलेम ने यह पासपोर्ट परवेज आलम के माध्यम से बनवाया था। उसने इस पासपोर्ट के लिए 29 जून, 1993 को आजमगढ़ में आवेदन किया गया था।
मुंबई में 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड अबू सलेम आजमगढ़ जिले के संजरपुर गांव का रहने वाला है। वह अभी मुंबई बम ब्लास्ट केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। जून 2017 में सलेम को दोषी ठहराया गया और बाद में मुंबई में 1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों में उसकी भूमिका के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

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