शराब पिलाकर बैनामा, अपहरण और 2 करोड़ की जमीन हड़पने वाले गैंग पर चला गैंगस्टर एक्ट का हंटर
आजमगढ़ : जिले में एक संगठित आपराधिक गिरोह के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई है। गैंग का नेतृत्व कर रहे कृष्णाचंद राय निवासी मोहम्मदपुर फेटी, थाना बरदह, समेत सात अभियुक्तों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम, 1986 (Gangster Act)के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की गई है।
गिरोह के सदस्य निगम राय पुत्र कृष्णचन्द राय, रेनू राय पत्नी कृष्णचन्द राय, लवकुश यादव पुत्र शिवप्रसाद, मुन्नु खां पुत्र स्व. आलमगीर खां, राशिद पुत्र मुस्ताक, मो. जाहिद शेख उर्फ गुड्डू, संतोष राय पुत्र महेन्द्र राय पर आरोप है कि इन्होंने मिलकर एक संगठित गिरोह बनाते हुए लोगों में भय व आतंक फैलाया, और आपराधिक तरीके से संपत्ति हड़पने की साजिश को अंजाम दिया।
18 अप्रैल 2025 को पीड़ित रामचेत यादव, निवासी ग्राम शाहपुर, थाना कन्धरापुर, से आरोपियों ने पहले धोखाधड़ी से शराब पिलाकर मानसिक स्थिति को कमजोर किया और फिर लगभग ₹2 करोड़ मूल्य की जमीन का एग्रीमेंट और बैनामा अपने नाम करवा लिया। इतना ही नहीं, रामचेत का अपहरण कर, चेकबुक पर हस्ताक्षर भी जबरन कराए गए और पूरा धन आरोपियों के खातों में ट्रांसफर करा लिया गया।
इस पूरे मामले में मार्च 2025 में थाना जीयनपुर में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने इस पर चार्जशीट दाखिल कर दी है, और मामला न्यायालय में लंबित है। अब जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने इस संगठित अपराध के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने इन शातिर आरोपियों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही का अनुमोदन दे दिया है।
पुलिस ने बताया कि अब गैंग के सदस्यों की संपत्तियों की जब्ती, बैंक खातों की जांच, और आर्थिक स्रोतों पर निगरानी जैसे कदम भी उठाए जाएंगे। इस गिरोह के अन्य मामलों में भी संलिप्तता की जांच की जा रही है।
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