आचार संहिता उल्लंघन केस में कोर्ट का फैसला: सपा विधायक रमाकांत यादव को राहत
आजमगढ़ : एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव को चुनावी आचार संहिता उल्लंघन के एक पुराने मामले में दोषमुक्त करार दिया है। यह मामला वर्ष 2016 में पवई ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान पवई थाने में दर्ज किया गया था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 7 फरवरी 2016 को पवई ब्लॉक में प्रमुख पद का चुनाव होना था। चुनाव से एक दिन पूर्व, रमाकांत यादव अपने समर्थकों के साथ गाड़ियों के काफिले में ब्लॉक क्षेत्र से गुजरे थे। उस समय के पवई थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
मामले की सुनवाई स्पेशल मजिस्ट्रेट न्यायालय में हुई, जहां न्यायाधीश अनुपम कुमार त्रिपाठी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए, लेकिन कोर्ट के अनुसार, पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सके, जिससे आरोप सिद्ध नहीं हो पाए। इस आधार पर अदालत ने विधायक रमाकांत यादव को दोषमुक्त कर दिया।
मामले की सुनवाई स्पेशल मजिस्ट्रेट न्यायालय में हुई, जहां न्यायाधीश अनुपम कुमार त्रिपाठी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए, लेकिन पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण अदालत ने रमाकांत यादव को दोषमुक्त कर दिया। उनके अधिवक्ता रवींद्रनाथ यादव ने फैसले को न्याय की जीत बताया।
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