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टॉर्च चोरी करने पर 28 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, जानिए पूरा मामला



आजमगढ़ : जिले में 28 साल पुराने चोरी के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया। टार्च चोरी के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गयी अवधि के कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

 मामला दिसंबर 1997 को गोधनराम, प्रेक्षण अधीक्षक, राजकीय कृषि प्रेक्षण लेदौरा, जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि 16 दिसंबर 1997 को अभियुक्त राधेश्याम पुत्र चन्द्रभान निवासी बनकट थाना मुबारकपुर के द्वारा मेरा एवररेडी टार्च चोरी कर लिया गया था। इस मामले में  थाना अहरौला में मुकदमा पंजीकृत किया गया और जाँच के उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद, 15 अक्टूबर 2025 को एसीजेएम-13 न्यायालय, आजमगढ़ ने राधेश्याम को दोषी पाया और उसे जेल में बिताई गई अवधि को कारावास की सजा के रूप में मानते हुए ₹1000 का अर्थदंड भी अधिरोपित किया।

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