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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास



आजमगढ़ : दीवानी न्यायालय में मंगलवार को हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास तथा 12000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-1 सर्वेश चन्द्र पाण्डेय ने सुनाया।
अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी आनन्द सिंह पुत्र कमलाकांत सिंह उर्फ बब्लू निवासी इब्राहिमपुर गहजी थाना अहिरौला जिला आजमगढ़ का निवासी है। 9 अगस्त 2013 को समय करीब 4 बजे गांव की एक मालिन फूल का एक पौधा लाकर मेरे घर के सामने लगा दी।हम परिवार के सदस्यों को पौधा लगाने वाली बात की जानकारी नहीं थी।मालिन पौधा मेरे चाचा लक्ष्मीकांत सिंह उर्फ कमलेश के घर से लाई थी।मेरे चाचा की लड़कियां मालिन से कहासुनी करने लगी तो मेरी माता जी ने कहा कि मालिन तुम पौधा वापस कर दो।इतने में मेरे चाचा की लड़कियां सोची की हम लोग को गाली दे रहे हैं और धमकी दी कि अपने पापा को बुला कर तुम लोगों को और मालीन को जान से मरवा देंगे।इसी बीच लड़कियों ने अपने पापा लक्ष्मीकांत सिंह उर्फ कमलेश को फोन कर बुला लिया।लक्ष्मीकांत आते ही गोली से भरा हुआ कट्टा निकालकर जान से मारने की नियत से मेरे भाई मिलिंद सिंह को गोली मार दिए। गोली लगने से मौके पर ही मेरे भाई की मृत्यु हो गई। मैंने लक्ष्मीकांत सिंह को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन मेरे दाहिने हाथ में दांत से काटकर छुड़ाकर भाग गए। उक्त घटना के बाबत पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कर कि चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया।एडीजीसी मंजेश यादव ने वादी मुकदमा समेत कुल 6 लोगों को बतौर गवाह अदालत में परीक्षित किया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त लक्ष्मीकांत सिंह उर्फ कमलेश पुत्र रामाकांत सिंह को आजीवन कारावास तथा 12000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाया।

आजमगढ़ रिपोर्ट 

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