पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास तथा ₹5000 का जुर्माना
आजमगढ़ : पत्नी की हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट नंबर तीन संतोष कुमार तिवारी ने बुधवार को सुनाया।
अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा अवनीश यादव निवासी दौलतपुर थाना मेहनगर की बहन मीरा की शादी की शादी वर्ष 2003 में कालिका यादव पुत्र वासुदेव निवासी ओस्ती थाना सरायमीर के साथ हुई थी।शादी के बाद कुछ दिन तो हालात सामान्य रहे।लेकिन बाद में कालिका ने दहेज के लिए मीरा का उत्पीड़न शुरू कर दिया ।कालिका अक्सर मारपीट कर मीरा सेअपने पिता से रुपए मांगने का दबाव बनाता था। कालिका ने 2012 में मीरा को मारपीट कर उसके मायके पहुंचा दिया।दो वर्ष होने के बाद 15 जुलाई 2014 को कालिका यादव विंध्याचल दर्शन का बहाना करके मीरा को मायके से ले गया ले गया।अवनीश को 22 जुलाई 2014 को सूचना मिली कालिका यादव ने मीरा की हत्या कर दी है।अवनीश ने सरायमीर थाने में कालिका के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई।पुलिस ने जांच के बाद कालिका के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में भेज दिया। ए डी जी सी विनोद कुमार यादव ने हंसराज, महेंद्र, दयाराम, सुभावती, अंजली, अंशिका, रामायण यादव ,डॉ सुरेंद्र सिंह तथा तेज बहादुर को बतौर गवाह न्यायालय में पेश किया ।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति कालिका को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
आजमगढ़ रिपोर्ट

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