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एक वर्षीय मासूम के दो अपहरणकर्ताओं को पांच वर्ष की कैद तथा दस हजार का जुर्माना



आजमगढ़ : एक वर्षीय मासूम के अपहरण के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत में दो आरोपियों को पांच-पांच वर्ष की कैद तथा दस दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट नंबर एक धीरेंद्र कुमार की अदालत ने सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा लाल बिहारी निवासी ग्राम मुहम्मदपुर थाना बिलरियागंज की पत्नी अंतिमा 27 अक्टूबर 2013 की रात आठ बजे अपने एक साल के बच्चे मयंक को सुलाकर बगल के घर में टीवी देखने चली गई।आतिमा जब वापस आयी तो उसका बच्चा मयंक गायब था। पुलिस ने   मयंक को गांव के पिंटू उर्फ़ रवि रंजन तथा मंटू उर्फ़ अनुरंजन पुत्रगण राजकुमार तथा सुरेंद्र कुमार पुत्र अक्षयबर निवासी अकटहिया थाना बिलरियागंज के पास से मयंक को बरामद किया आरोपी मंटू उर्फ़ अनुरंजन की पत्रावली नाबालिग होने के नाते अलग कर दी गयी। सहायक शासकीय का प्रेम नाथ यादव ने वादी मुकदमा लाल बिहारी, अंतिमा, सिधारी तथा विवेचक जगदीश उपाध्याय को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद  अदालत ने आरोपी पिंटू उर्फ रवि रंजन तथा सुरेंद्र को पांच-पांच वर्ष की कैद तथा दस दस हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई।

आजमगढ़ रिपोर्ट 

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