मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश की जमानत खारिज
आजमगढ़ : जहानागंज थाना क्षेत्र के अमठा गोपालपुर गांव के समीप लगभग चार माह पूर्व हुए मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए बदमाश पप्पू पासी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर चार मुकेश सिंह ने खारिज कर दिया।
अभियोजन कहानी के अनुसार 18 जून 2018 को स्वाट प्रभारी राजेश उपाध्याय तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह को सूचना मिली कि शातिर अपराधी राकेश पासी तथा उसका एक साथी जहानागंज थाने के ग्राम अमठा गोपालपुर में गुड्डू यादव की हत्या करने जा रहा हैं। इस सूचना पर एएसपी ग्रामीण के नेतृत्व में स्वाट प्रभारी व कई थानों की पुलिस पहुंची और गोपालपुर गांव के निकट बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में कांस्टेबल शनि कुमार को गोली लगी। एएसपी ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह के बुलटप्रूफ जैकेट में भी गोली लगी तथा सीओ सदर अकमल के सिर को छूते हुये गोली निकल गई। पुलिस की गोली से राकेश पासी की मौत हो गयी तथा उसका एक साथी पप्पू पासी पुत्र राजेंद्र पाल सिंह निवासी महतावन थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ इस मुठभेड़ में घायल हो गया। जिसे घायलावस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अदालत ने पप्पू पासी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता पीएन सिंह ने तथा सहायक शासकीय अधिवक्ता सोरख यादव ने पैरवी की।
आजमगढ़ रिपोर्ट

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