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8 वर्षीय बच्ची की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास



आजमगढ़ : हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद फास्ट ट्रेक कोर्ट नंबर 2 असद अहमद हाशमी ने हत्यारोपी राम सजीवन पुत्र राम राज निवासी इटावरी खालिसपुर को आजीवन कारावास तथा ₹10000 जुर्माने की सजा सुनाई अतरौलिया थाना क्षेत्र के इटोरी खालिसपुर गांव में 29 नवंबर 1996 को राम राज तिवारी पितृ देवता दयाल तिवारी की आठ वर्षीय पोती डाली जो कक्षा दो की छात्रा थी 29 नवम्बर 1996 को पढ़ने के लिए विद्यालय गई लेकिन शाम को घर वापस नहीं आई ।तब उस की खोज की गई तो डाली की लाश शेखपुर गांव के सिवान में मिली। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि संपत्ति के लालच में डाली के सगे चाचा राम सजीवन पुत्र रामराज ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी।

आजमगढ़ रिपोर्ट 

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