अपहरणकर्ता को सात साल की जेल तथा 15 हजार का जुर्माना
आजमगढ़ : दीवानी न्यायालय में गुरुवार को अपहरण के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी को 7 वर्ष की कारावास तथा 15000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट नंबर-1 धीरेंद्र कुमार ने सुनाया।
अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी पीड़िता निवासिनी ग्राम रामपुर कटारा थाना देवगांव की नाबालिग पुत्री को गांव के सुधाकर पुत्र ब्रह्मदेव सिंह साजिश के तहत 22 सितंबर 2009 को शमशेर पुत्र हरिहर, धर्मेंद्र पुत्र हरिराम,हरिराम पुत्र कोल्हाडू तथा अनिल पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम अछिया के साथ मिलकर शाम करीब 8 बजे शौच करने जा रही थी उसका अपहरण कर लिया। प्रार्थिनी को आशंका है कि नवरात्र का महीना चल रहा है उक्त लोग उसकी बेटी की बलि दे देंगे या उसे किसी वेश्या के हाथ बेच देंगे। पुलिस ने मामले के संदर्भ में उक्त पांचों लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना किया। विवेचना के उपरांत पुलिस ने धर्मेंद्र पुत्र हरिराम तथा हरिराम पुत्र कोल्हाडू के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। एडीजीसी अभयदत्त गोंड ने वादिनी मुकदमा समेत कुल 7 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी धर्मेंद्र को 7 वर्ष की कारावास तथा 15000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई तथा साक्ष्य के अभाव में हरिराम को दोष मुक्त घोषित कर दिया।

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