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कोर्ट ने तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई



आजमगढ़ : हत्या के मुकदमे में सुंनवाई पूरी करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 7 ध्रुव राय ने मंगलवार को तीन आरोपियों आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को ₹21000 जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन कहानी के अनुसार के अनुसार वादिनी विद्या देवी पत्नी राम दरस निवासी ग्राम हैदराबाद (सिसवां)थाना मेहनगर का बांस  2 दिसम्बर 2015 सुबह 8:30 बजे गांव के राम सकल पुत्र बलिहारी पुत्र बलिहारी पुत्र बलिहारी उठा ले गए ।इस विषय में जब पूछताछ की गई तो राम सकल गाली गलौज देने लगे। तब वादीनी के पति राम दरस यादव ने गाली देने से एतराज किया। जिससे नाराज हो कर रामसकल ,उनकी पत्नी गुलैची तथा एक अन्य प्रदीप यादव पुत्र शिवचरण  लाठी डंडा व ईँट से राम दरस को मारने लगे। राम दरस को बचाने राजेंद्र व सूबेदार आए तो उनको भी बुरी तरह से मारा पीटा। जिससे रामदरश की मृत्यु हो गयी। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राम सकल यादव, गुलैची यादव तथा प्रदीप यादव को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को ₹21000 जुर्माने की सजा सुनाई।

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