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विद्यालयों की मनमानी पर मंडलायुक्त का कड़ा रूख, निरस्त होगी मान्यता



आजमगढ़ रिपोर्ट 
आजमगढ़ : मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने कड़ा रुख अपनाते हुए बुधवार को विभाग की समीक्षा बैठक कर कान्वेंट विद्यालयों की मनमानी रोकने का निर्देश दिया है। मनमानी फीस लेने पर कान्वेंट विद्यालयों के प्रबधकों को पांच लाख जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसके लिए शासन ने एक्ट बना दिया है। हर साल जितनी अध्यापक की तनख्वाह बढ़ाई जाएगी, उतनी फीसद ही फीस वृद्धि करनी है और पांच साल के बाद ही ड्रेस बदलना होगा। इसका पालन न करने वाले कान्वेंट विद्यालयों के विरुद्ध प्रशासन पूरी तरह कार्रवाई को तैयार है।
  कान्वेंट विद्यालयों की मनमानी की शिकायत अभिभावक सीधे जिला शुल्क नियामक समिति से कर सकते है। जनपद में कान्वेंट विद्यालयों की संख्या लगभग 1300 के करीब है। विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं से एडमिशन शुल्क सभी कान्वेंट विद्यालय ले रहे हैं। छात्र से उद्ग्रहीत प्रत्येक शुल्क या प्रभार के लिए रसीद जारी की जाएगी। विद्यालयों द्वारा जॉच निरन्तर शैक्षणिक वर्षो के भीतर विद्यालय पोशाक में परिवर्तन नहीं किया जायेगा। नियामक समिति में जिलाधिकारी व डीआइओएस को रखा गया है।


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