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8 जून से खुल रहे धर्मिक स्थलों व शॉपिंग मॉल में सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने हेतु डीएम ने दिये निर्देश



आजमगढ़ : कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जिलाधिकारी राजेश कुमार व एसपी त्रिवेणी सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में बनाये गये कन्टेनमेंट जोन में निर्धारित एसओपी का अनुपालन, सार्वजनिक स्थानो, कस्बों, ग्रामीण बाजारों, चैराहो पर लाॅकडाउन के प्रोटोकाल का अनुपालन कराये जाने हेतु बैठक की गयी। कन्टेनमेंण्ट जोन के बाहर 08 जून से धर्मिक-स्थल/पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट व शापिंग माॅल्स को खोले जाने है, इसके दृष्टिगत जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों व सीओ को एसओपी बनाने के निर्देश दिए। डीएम ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि धर्मिक स्थलों/पूजा स्थलों के बाहर सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखने के लिए गोले बनावाये और इसी के साथ ही श्रद्धालुओं को आने-जाने के लिए अलग रास्ते बनाये। यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करें। होटल, रेस्टोरेन्ट एवं अतिथि सत्कार सेवाएं हेतु भी एसओपी बनाये। साथ ही होटल, रेस्टोरेन्ट में सफाई हेतु सफाईकर्मी व सफाई सम्बन्धी उपकरण व सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराये। खाने के बरतन व टेबल को बार-बार सेनिटाइज करने व चादरों को प्रतिदिन धुलने हेतु लाण्ड्री की व्यवस्था कराये। समस्त एसडीएम व सीओ को निर्देश दिए गए कि रात्रि कर्फ्यू 9ः00 बजे से 5ः00 बजे तक का कड़ाई से अनुपालन सुुनिश्चित कराये। इसी के साथ ही कन्टेनमेंट जोन को सील कराने के लिए मौके पर एसडीएम व सीओ स्वयं उपस्थित रहे।

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