जिलाधिकारी ने जारी किया अनलॉक 2 का दिशा निर्देश, देखिये जिले में कब और कहां रहेगी पाबंदी
आजमगढ़ : जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किये गये देशव्यापी लॉकडाउन के सम्बंध में भारत सरकार द्वारा गतिविधियों को प्रारम्भ करने के सम्बंध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि जनपद की वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करते हुये अनलाक-02 दिशा निर्देश 31 जुलाई 2020 तक जारी रहेगा। कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त स्कूल, कालेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि 31 जुलाई तक बन्द रहेंगे, वहीं आनलाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु पूर्व की भाँति अनुमति रहेगी। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई 2020 से कार्य करना आरम्भ करेंगे। जिनके लिये कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा एसओपी पृथक से जारी की जायेगी।
अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं (गृह मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति प्राप्त को छोड़कर), मेट्रो रेल सेवायें, समस्त सिनेमा हाल, जिम, तरण ताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, वार एवं सभागार, एसेम्बली हाल तथा इस प्रकार के अन्य स्थान बन्द रहेंगे। समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, अन्य सामूहिक गतिविधियों रोक जारी रहेंगी। रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन पर पाबंदी रहेगी (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर जिनमें औद्योगिक इकाइयों के मल्टिपल शिफ्ट, राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर व्यक्तियों और माल आदि का परिवहन, माल की लोडिंग-अनलोडिंग और बसों ट्रेनों हवाई जहाजों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्ति/यात्री भी सम्मिलित हैं)। इस सम्बंध में जारी दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अंतर्गत जारी निषेधाज्ञा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
कोविड-19 प्रबंधन से सम्बंधित राष्ट्रीय निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों व यात्रा के दौरान फेसकवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। दुकानदार खरीददारों के मध्य सोशल डिरटेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। जनसभा/भीड़ एकत्र करना प्रतिबंधित होगा।
शादी सम्बंधी आयोजनों में 50 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। अन्तिम-संस्कार से सम्बंधित गतिविधियों में 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नही होगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन वर्जित है। जितना हो सके घर से कार्य करने को बढ़ावा दिया जायेगा। कार्यस्थल, दुकानों व बाजारों, औद्योगिक एवं व्यावसायिक इकाइयों के खुलने/कार्य किये जाने में रोस्टर/शिफ्ट की व्यवस्था का अनुसरण किया जायेगा। कार्यस्थलों पर प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था एवं प्रवेश/निकासी एवं कॉमन प्लेस पर हैण्ड वाश/सेनिटाइजर आदि की व्यवस्था की जाएगी। सम्पूर्ण कार्य-स्थल क्षेत्र में जन-प्रसाधन आदि स्थानों पर लगे दरवाजे/हैण्डल आदि का निरन्तर सेनिटाइजेशन किया जाए। सभी कार्यालयाध्यक्ष, कार्यस्थल पर कार्मिकों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग, शिफ्ट्स में पर्याप्त अंतराल व भोजनावकाश के समय में अंतर रखना सुनिश्चित करायेंगे। संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने हेतु कन्टेनमेंट जोन का निर्धारण उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा विभाग के शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं के अंतर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जायेगा। कन्टेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेंट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अंदर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो। कन्टेनमेंट जोन में सघन कान्टैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस, और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियाँ होंगी। इस सम्बंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। कन्टेनमेंट जोन की गतिविधियों का कड़ाई से अनुश्रवण किया जायेगा तथा मापदण्डों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। कन्टेनमेंट जोन के बाहर ऐसे स्थान जहाँ कोविड-19 के संक्रमण के केस मिलने की सम्भावना हो उन्हें बफर जोन के रूप में चिन्हित किया जायेगा, जिनमें यथावश्यक प्रतिबंध लगाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि जनपद में व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त कोविड-19 संक्रमण से निपटने के दृष्टिगत जनपद में वाणिज्यिक गतिविधियों के संचालन हेतु पारित आदेश का अनुपालन किया जायेगा।
कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर जनपद के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की सभी प्रकार की दुकानें/प्रतिष्ठान सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को प्रातः 10ः00 बजे से सायं 7ः00 बजे तक सड़क/गली/रास्ते के पूरब व उत्तर दिशा की पटरी पर स्थित सभी प्रकार की दुकाने खोली जायेंगी। दूसरी दिशा की सभी दुकाने बंद रहेंगी। मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को प्रातः 10ः00 बजे से सायं 7ः00 बजे तक सड़क/गली/रास्ते के पश्चिम व दक्षिण दिशा की पटरी पर स्थित सभी प्रकार की दुकाने खोली जायेगी। दूसरी दिशा की सभी दुकाने बंद रहेंगी। सड़क के जिस पटरी/दिशा की दुकाने खुलेंगी, उसके विपरीत पटरी/दिशा में वाहनों की पार्किंग होगी। आवश्यक वस्तुओं दवा, फल, सब्जी, दूध की दुकाने सप्ताह के सातो दिन खुलेंगी। कृषि कार्य से सम्बंधित कृषि रसायन/चीज/उर्वरक/उपकरण की दुकाने सप्ताह के 06 दिन सोमवार से शनिवार तक खुलेंगी। सप्ताह के दिन रविवार को दवा, फल, सब्जी, दूध की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकाने/प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन हेतु दुकानदारों द्वारा 2 गज की दूरी पर गोले बनाये जायेंगे। दुकानदारों व खरीददारों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के ग्राहकों को किसी भी सामग्री का विक्रय नहीं किया जायेगा। किसी भी दुकान अथवा व्यावसायिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान पर एक साथ 05 से अधिक ग्राहक एकत्र नहीं होंगे। सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों का नियमित सेनिटाइजेशन कराना अनिवार्य होगा।
सभी बाजारों का गहन संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा के दृष्टिगत समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह रूग्णता से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थिति के जिनमें स्वास्थ्य सम्बंधी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवश्यक हो। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच ऐप डाउनलोड करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। लॉकडाउन के उपायों के क्रियान्वयन हेतु समस्त उप जिलाधिकारी को पूर्व से ही इंसीडेण्ट कमाण्डर नियुक्त किया गया है। समस्त इंसीडेण्ट कमाण्डर अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त उपायों को लागू करने के लिये उत्तरदायी होंगे और समस्त लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारी इंसीडेण्ट कमाण्डर के दिशा निर्देशन में कार्य करेंगे। उपरोक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन न किया जाना आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के सुसंगत प्राविधनों के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

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