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पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रकिया पर रोक


  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्‍तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2021 को लेकर बड़ा फैसला दिया। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रकिया पर रोक लगा दी है। अजय कुमार की जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया है। इस मामले में यूपी सरकार सोमवार को जवाब दाखिल करेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार 17 मार्च को पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी करने वाली थी। लेकिन आज आए हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब इस पर ब्रेक लग गया है। बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से 2015 के आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ।

 अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर कहा है कि हाई कोर्ट के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अग्रिम आदेशों तक पंचायत चुनावों में आरक्षण और आवंटन की कार्यवाही को पूरा न किया जाए।



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