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बाटला हाउस एनकाउंटर केस में दोषी आजमगढ़ के आरिज को मौत की सजा


आजमगढ़ : इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या और बाटला हाउस एनकाउंटर केस में दोषी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने इसे 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' केस माना है। कोर्ट ने आतंकी आरिज खान पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें 10 लाख रुपये तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार को देने निर्देश दिया है। आरिज खान को कोर्ट ने 8 मार्च को दोषी करार दिया था।

 वर्ष 2008 में दिल्ली में हुए बटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद आरिज भाग गया था। इस एनकाउंटर में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की जान चली गई थी, जबकि पुलिसकर्मी बलवंत सिंह-राजवीर को भी जान से मारने की कोशिश की गई थी। एनकाउंटर के दौरान आरिज खान घटनास्थल से भाग निकला था और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। आजमगढ़ के रहने वाले आरिज खान उर्फ जुनैद को 14 फरवरी 2018 को नेपाल से पकड़ा गया और तब से उस पर मुकदमा चल रहा है।


कोर्ट ने बटला हाउस एनकाउंटर के दौरान हुई इंस्पेक्टर मोहन चंद की हत्या और अन्य अपराधों के लिए आरिज खान को 8 मार्च को दोषी करार दिया था। अदालत ने कहा था कि यह साबित होता है कि आरिज खान और उसके साथियों ने पुलिस अधिकारी पर गोली चलाई और उनकी हत्या की। जिसके बाद सोमवार को कोर्ट ने आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई गई है और साथ ही 11 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

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