1 जून से आजमगढ़ में क्या रहेगा बंद, जानें
जिलाधिकारी ने बताया कि 1 जून से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक हफ्ते में पांच दिन दुकानें खोलने की अनुमति है। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी। वहीं शापिंग मॉल, जिम, क्लब, सिनेमा हॉल, कोचिंग और स्विमिंग पूल अभी भी बंद रहेंगे। सभी दुकानों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। देर शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। कोरोना अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों के कार्यालयों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी तथा शेष सरकारी कार्यालयों में अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी। दो पहिया वाहनों पर सीट क्षमता के अनुसार, तीन पहिया वाहनों पर चालक सहित 3 लोग तथा चार पहिया वाहनों में चालक सहित 4 लोगों के चलने की अनुमति होगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि हाइवे, एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबा, ठेला, खोमचा खोलने की अनुमति मास्क की अनिवार्यता और दो गज की दूरी और सैनिटाइजर के प्रयोग के साथ होगी। टांसपोर्ट कंपनियों, लाजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय और वेयर हाउस को खोलने की अनुमति होगी, जिससे वस्तुओं और आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। अंडा, मांस व मछली की दुकानें पर्याप्त साफ-सफाई और सैनिटाइजर का ध्यान रखते हुए और ढक कर खोलने की अनुमति होगी। खुले में कोई विक्रय नहीं किया जाएगा। काेटे की उचित दर की दुकानें और गेहूं क्रय केेंद्र खुले रहेंगे। बंद या खुले स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में एक समय में अधिकतम 25 व्यक्तियों को कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुपालन के साथ अनुमति होगी।

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