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एक जून से शर्तों के साथ लॉकडाउन से छूट, जानें कहां और किससे मिलेगी राहत


लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सरकार एक जून से लॉकडाउन में शर्तों के साथ कुछ राहत देने जा रही है। सरकार ने 1 जून से 5 दिन दुकानें खुलने की अनुमति दे दी है, जबकि नाईट कर्फ़्यू जारी रहेगा। अन्य शहरों को वीकेंड लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के साथ खोला जाएगा। प्रदेश में दुकानें और बाजार अब सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है। वहीं शनिवार व रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी।


 जिन जनपदों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 30 जून तक 600 से अधिक है उन्हें फिलहाल कोई छूट अनुमति नहीं होगी। ऐसे में फिलहाल मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, गाज़ियाबाद, मुज़फ्फरनगर, बरेली, झांसी, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और जौनपुर समेत 20 शहरों में एक्टिव केस को देखते हुए कोई छूट नहीं दी गई है।

कहाँ मिलेगी राहत और कहाँ रहेगी पाबंदी


  • एक जून सुबह सात बजे से अग्रिम आदेश तक कोरोना कर्फ़्यू तमाम गतिविधियों के साथ लागू रहेगा।

  • वीकेंड लॉकडाउन पूरे प्रदेश में जारी रहेगा।

  • प्रदेश के सभी बाज़ार सुबह 7 बजे से शाम सात बजे तक साप्ताहिक लॉकडाउन को छोड़कर खुले रहेंगे।

  • सभी सरकारी दफ़्तरों में पूरी उपस्थिति रहेगी, जबकि बाकी जगहों पर 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकेंगे।
  • सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।

  • माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन क्लास विभागीय फ़ैसले के हिसाब से चल सकेंगे।
  • सभी धार्मिक स्थलों में 5 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं रह सकेंगे।

  • कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालुओं की नहीं होगी अनुमति।
  • कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे।
  • निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता व 2 गज की दूरी व सैनिटाइजर के प्रयोग की गाइडलाइन के साथ खुलेंगे।
  • सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेगी परंतु घनी आबादी में संचालित और सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवाएंगा।
  • रेस्टोरेंट्स से होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी, इसके अतिरिक्त हाइवे व एक्सप्रेस वे के किनारे ढाबे तथा ठेले वालों को खोलने की अनुमति होगी।

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