कोरोना कर्फ्यू में दी गयी और ढील, डीएम ने जारी की नई गाइडलाइन
जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जनपद में सभी दुकानें अपने नियमित समय से प्रारम्भ होकर रात्रि 08.00 बजे तक खुलेंगी। यह अनुमति सप्ताह के 05 दिन ही होगी, शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे जनपद में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, सेनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का अभियान चलाया जायेगा। सरकारी विभागों के कार्यालयों में कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये पूर्ण उपस्थिति रहेगी, कोविड हेल्पडेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित किया जायेगा। निजी कम्पनियों के कार्यालयों में भी उक्त शर्त की अनिवार्यता रहेगी। निजी कम्पनियाँ वर्क फ्राम होम के व्यवस्था लागू करना प्रोत्साहित करेंगी।
रेस्टोरेंट एवं होटल के अंदर स्थित रेस्टोरेंट व ईटिंग प्वाइण्ट प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट एवं ईटिंग प्वाइण्ट्स के गेट पर पल्स आक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर, तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्पडेस्क स्थापित किया जायेगा तथा आल्टरनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था की जायेगी व बीच की कुर्सियों पर न बैठने के लिए डू नाट सिट की मार्किंग की जायेगी। जनपद में शॉपिंग माल्स को खोलने की अनुमति पूर्व से निर्धारित समय से प्रारम्भ होकर रात्रि 8.00 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक होगी। माल्स के गेट पर पल्स आक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्पडेस्क स्थापित किया जायेगा।
मिठाई/स्ट्रीट फूड/फास्ट फूड की दुकानों में उपर्युक्त शर्त की अनिवार्यता का पालन करते हुये बैठकर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति होगी। सब्जी मण्डियां पूर्व की भाँति खुलेंगी, परन्तु घनी आबादी के मध्य संचालित मण्डियों को खुले स्थान पर संचालित कराया जायेगा।प्रत्येक मण्डी में कोविड हेल्पडेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित किया जायेगा।
शादी के आयोजन बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, सामाजिक दूरी, सेनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना की जायेगी। आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में 02 गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जायेगा। आयोजन/समारोह स्थलों पर शौचालयों में साफ-सफाई एवं सेनिटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जायेगी।
पार्क एवं उद्यान अपने पूर्व निर्धारित समय से खोले जाने की अनुमति होगी। जनपद के धार्मिक स्थलों के अन्दर परिसर के आकार के अनुसार एक बार में 50 से अधिक श्रद्धालु इकट्ठा न हों। दो पहिया वाहनों पर यात्रियों को हेलमेट, मास्क/फेसकवर पहनना अनिवार्य होगा। तीन पहिया वाहन आटो-रिक्शा/ई-रिक्शा में बालक सहित 03 व्यक्तियों के चलने की अनुमति होगी। चार पहिया वाहनों पर चालक सहित 04 व्यक्तियों के चलने की अनुमति होगी।
स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बन्द रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में आनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने-जाने की अनुमति तथा तद्नुसार विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय खुले रहेंगे।सिनेमा हाल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, जिम अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। कोई भी कार्यक्रम जिसमें भीड़-भाड़ अथवा जुलूस हो, अग्रिम आदेशों तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
आवश्यक वस्तुओं से सम्बंधित दुकानें, कोटे की उचित दर की दुकान, कृषि कार्य से सम्बंधित बीज व खाद की दुकान, कीटनाशक दवाओं, कृषि निवेश से सम्बंधित अन्य उत्पादों की दुकान तथा कृषि यंत्रों की दुकानें, उद्यान विभाग की नर्सरियॉ सप्ताह में सातों दिन खुली रखने की अनुमति होगी।
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