कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई मुख्तार अंसारी की पेशी, उत्पीड़न व सुविधाएं न मिलने का लगाया आरोप
जिले के तरवां थाना क्षेत्र के ऐराखुर्द गांव में 2014 में सड़क निर्माण के दौरान वर्चस्व की लड़ाई में अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। इस फायरिंग में एक मजदूर की मौत हो गई थी जबकि एक अन्य मजदूर घायल हो गया गया था। इस मामले में तरवां थाने में मुख्तार और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी को लेकर मुख्तार और उनके सहयोगियों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई गई थी। इसी मामले में गैंगेस्टर कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई।
इस सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी ने कोर्ट को बताया कि उसको जेल में सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जबकि जेल नियमावली के हिसाब से उसे सुविधाएं मिलनी चाहिए। अभी तक टीवी की व्यवस्था नहीं की गई है। जेल में बेहतर क्वालिटी का भोजन नहीं मिल पा रहा है। मुख्तार के बाद उसके गैंग के राजन पासी गाजीपुर, श्यामबाबू पासी बुलंदशहर, अभिषेक मिश्रा, उमेश सिंह व राजेंद्र पासी की आजमगढ़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये रिमांड पेशी हुई। मुख्तार के अधिवक्ता दारोगा सिंह व लल्लन सिंह ने बताया कि ऑनलाइन प्रार्थना पत्र मुख्तार की तरफ से दिया जाएगा।
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