जानलेवा हमले के आरोपी को सात वर्ष का कारावास तथा दस हजार रुपये का जुर्माना
आजमगढ़ : सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन ओम प्रकाश वर्मा तृतीय ने कातिलाना हमले के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत ने एक आरोपी को सात वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा नंद पाल यादव पुत्र राजाराम यादव निवासी सिंहपुर थाना मेंहनगर 30 सितंबर 2007 की रात लगभग आठ बजे शौच करने मोटरसाइकिल से नदी की तरफ गया था। जब नंदपाल, सुरेश राम के घर के पास अपनी मोटरसाइकिल खड़ी रहा था। तभी पदम सिंह पुत्र रवि सिंह निवासी ग्राम सिंहपुर उसे गाली गलौज देने लगे। जब नंदपाल ने गाली देने से एतराज किया तब पदम सिंह ने कट्टा निकालकर नंदपाल पर गोली चला दिया। गोली नंदपाल के सिर को छूती हुई निकल गयी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी पदम सिंह के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया।
अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्र ने नंदपाल यादव, राजाराम यादव, डॉक्टर विमलेश कुमार, डॉक्टर ए बी त्रिपाठी, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इसराइल, प्रभारी निरीक्षक शशिभूषण राय, डॉक्टर ओम प्रकाश यादव को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पदम सिंह को सात वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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