नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के आरोपित शिक्षक को 5 वर्ष की कारावास व 50 हजार जुर्माना
आजमगढ़ : छेडख़ानी और अश्लील हरकत किए जाने के एक मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपित को दोषी पाते हुए पांच वर्ष की कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह सजा बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट रविश कुमार अत्री की अदालत ने सुनाई। आरोपी पर अपने ही शिष्या के साथ छेडख़ानी और अश्लील हरकत करने का आरोप है। इस मामले में पीड़िता ने आरोपी शिक्षक के विरुद्ध मेहनाजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मुकदमे के अनुसार, मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के एक विद्यालय में पीड़िता 2012-13 में इंटर की छात्रा थी। जब पीड़िता हाईस्कूल की छात्रा थी तब विद्यालय के संस्कृत के अध्यापक बलवंत सिंह यादव पुत्र राजेंद्र यादव निवासी देइपुर बंधाव थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर ने पीड़िता का चयन विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए किया था। कार्यक्रम के बाद शिक्षक द्वारा पीड़िता के साथ अश्लील हरकत की जाती रही। पीड़िता के इंटर की परीक्षा देने के बाद भी आरोपी अध्यापक पीड़िता के मना करने के बाद भी अश्लील बातें करता रहा। तब पीड़िता ने फरवरी 2014 में विद्यालय के प्रिंसिपल से इसकी शिकायत की लेकिन विद्यालय की छात्रा न रह जाने के बाद विद्यालय प्रशासन ने इस मामले में कोई रुचि नहीं ली। तब जाकर पीड़िता के घर वालों ने इस घटना की रिपोर्ट मेहनाजपुर थाने में दर्ज कराई। संबंधित थाना पुलिस ने जांच पुरी कर आरोपी शिक्षक के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
मुकदमे के परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत सात गवाहों को न्यायालय में पेश किया और तर्को को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद आरोपी शिक्षक को दोषी पाया और उक्त सजा का निर्धारण किया।

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