नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को 4 साल की जेल
आजमगढ़ : 10 वर्षीया बालिका के साथ छेड़खानी के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी को 4 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने शनिवार को सुनाया।
अभियोजन कहानी के अनुसार घटना सरायमीर थाना क्षेत्र के एक गांव की है। पीड़िता 27 जून 2014 को दोपहर लगभग एक बजे पीड़िता अपने पिता के लिए खाना लेकर सरायमीर बाजार जा रही थी। तभी पीड़िता के गांव का राममिलन पुत्र लल्लन सोनकर पीड़िता को पकड़कर झाड़ी में ले गया तथा गलत नीयत से उसके साथ छेड़खानी की। पीड़िता के शोर मचाने पर राममिलन वहां से भाग गया। पुलिस से जांच पूरी करने के बाद मिलन के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया।
अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता तथा पीड़िता के पिता, महिला कांस्टेबल अंजना तिवारी, डॉ मधु, हेड कांस्टेबल सूबेदार मिश्रा तथा अशोक कुमार मौर्य को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत में आरोपी मिलन को चार वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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