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मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी, वारंट जारी होने के बाद थाना प्रभारी ने भी दर्ज कराया बयान



आजमगढ़ : हत्या व गैंगस्टर के मुकदमे में बांदा जेल में निरुद्ध मुख्तार अंसारी समेत नौ आरोपियों की मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज ओमप्रकाश वर्मा तृतीय की अदालत में पेशी हुई। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पूर्व थाना प्रभारी ने भी अपना बयान दर्ज कराया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 17 अगस्त को दी।

तरवां थाना क्षेत्र के ऐराकला गांव में 6 फरवरी 2014 को हुई मजदूर की हत्या व गैंगस्टर के मुकदमे में बांदा जेल में निरुद्ध मुख्तार एवं बुलंदशहर की जेल में निरुद्ध श्याम बाबू पासी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, जबकि बाकी सात को अदालत लाया गया था। राजन पासी, राजेंद्र पासी, सोहन पासी, राजेंद्र यादव, हरकेश यादव, उमेश सिंह, छोटा पंकज यादव अदालत में उपस्थित रहे। वहीं गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी तरवां अनिल चंद तिवारी ने भी अपना बयान दर्ज कराया।

हत्या के मुकदमे में मुख्तार अंसारी समेत नौ आरोपित हैं। इसी मुकदमे के आधार पर अक्टूबर 2020 में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी। सरकार की तरफ से अधिवक्ता लाल बहादुर सिंह व दीपक मिश्रा ने बयान कराया, वहीं दूसरी तरफ आरोपितों की तरफ से अधिवक्ता लल्लन सिंह, हरिवंश यादव व जित्तू मौर्या ने पैरवी की।

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