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हत्या के मामले में पूर्व विधायक समेत चार लोगों को आजीवन कारावास



आजमगढ़ : हत्या के 24 साल पुराने मुकदमें में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत में पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल समेत चार लोगों को आजीवन कारावास तथा 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज ओम प्रकाश वर्मा तृतीय ने बुधवार को सुनाया।

अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा रामनयन सिंह पुत्र राम बहोर सिंह निवासी उर्दिहा नई बस्ती कोलवा थाना रौनापार के भाई संतराज को कोटे की दुकान आवंटित हुई थी। इससे पहले यह कोटा अभय नरायन पटेल को आवंटित था। इस बात से गांव के अभय नारायण सिंह पुत्र दिलीप सिंह रंजिश रखते थे ।इसी रंजिश की वजह से 22 अक्टूबर 1998 की शाम लगभग 7:00 बजे जब संतराज चांदपट्टी से घर आ रहा था। तभी रास्ते में अभय नारायण सिंह, लाल बिहारी सिंह तथा लाल बहादुर सिंह पुत्रगण कोदई सिंह, हरेंद्र पुत्र लालू ने संतराज को रोक लिया और उसे गोली मार दी। जिससे संतराज की मौके पर ही मृत्यु हो गई। 

पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अभय नरायन पटेल का नाम निकालते हुए तीन आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। दौरान मुकदमा वादी रामनयन के बयान पर अदालत ने 2001 में अभय नारायण सिंह पटेल को बतौर आरोपी न्यायालय में तलब किया अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने वादी मुकदमा समेत पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अभय नारायण सिंह पटेल, लाल बहादुर, लाल बिहारी तथा हरेंद्र को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को बीस हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

अभय नारायण पटेल समाजवादी पार्टी से वर्ष 2012 में सगड़ी विधानसभा से विधायक चुने गए थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा ने इनका टिकट काटकर जयराम पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया था, हालांकि इन्हें हर का सामना करना पड़ा। इस बार के विधानसभा चुनाव में दोनों लोग टिकट मांग रहे थे। सपा ने इस बार डॉ एचएन सिंह पटेल को प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिसके बाद से नाराज चल रहे पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया।

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