Breaking Reports

दहेज हत्या में आरोपी पति को आठ साल की जेल तथा 10 हजार रुपए का जुर्माना


आजमगढ़ : दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति को आठ साल के कारावास तथा 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश जैनेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया।

कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मुखलिसपुर निवासी अनिल सिंह की भतीजी बेबी सिंह का विवाह वर्ष 2015 में राहुल सिंह पुत्र पुत्र आद्या प्रसाद सिंह निवासी वाजिदपुर थाना कप्तानगंज के साथ हुई थी। शादी के बाद राहुल सिंह ने मोटरसाइकिल की मांग को लेकर बेबी का उत्पीड़न शुरू कर दिया। अंततः इसी वजह से ससुराल में 25 जुलाई 2018 को राहुल ने अपनी पत्नी बेबी सिंह की हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता निर्मल शर्मा तथा प्रमोद पांडेय ने कुल दस गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति राहुल सिंह को आठ वर्ष के कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

No comments