मासूम के साथ छेड़खानी के आरोपी को तीन वर्ष की जेल तथा 5 हजार का जुर्माना
आजमगढ़ : दस वर्षीया मासूम के साथ छेड़खानी के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट के जजरवीश कुमार अत्री ने शुक्रवार को सुनाया।
तहबरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 20 जुलाई 2014 की शाम छह बजे जब पीड़िता की मां रोपनी करने के लिए खेत पर गई थी। तब पीड़िता के पट्टीदार झूरी पुत्र शिव ने पीड़िता को घर में बुलाकर उसके साथ छेड़खानी की। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी झुरी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने पीड़िता समेत कुल चार गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को झुरी को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

No comments