सपा विधायक रमाकांत समेत चार को 19 साल पुराने मामले में सजा
आजमगढ़ : जिले के पवई चौराहे पर सड़क अवरुद्ध करने के मामले में जनपद के चिह्नित माफिया, पूर्व सांसद और सपा विधायक रमाकांत यादव सहित चार दोषियों को मंगलवार को सजा सुनाई गई। सिविल जज सीनियर डिवीजन व एमपी-एमएलए कोर्ट ने चारों दोषियों को 3-3 माह के कारावास और 1300-1300 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाहों की गवाही और ठोस साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने रमाकांत यादव, दयाराम भाष्कर निवासी मैनुद्दीनपुर, थाना पवई, रामकिशुन राजभर निवासी गद्दोपुर, थाना पवई और रामकृपाल निवासी बस्ती चक गुलरा, थाना पवई को दोषी ठहराया। कोर्ट ने आईएस-133 गैंग के लीडर रमाकांत यादव सहित चारों दोषियों को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।
पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन कनविक्शन की सफलता बताया। कहा कि जनपद पुलिस माफिया और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रखेगी। यह सजा आम जनता के बीच कानून के प्रति विश्वास को और मजबूत करेगी।
5 अप्रैल 2006 को सुबह करीब 7 बजे रमाकांत यादव ने अपने 200-250 समर्थकों के साथ पवई चौराहे पर टेंट लगाकर कलान-आजमगढ़ और मित्तूपुर मार्ग को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया था। इस घटना से आम जनता को आवागमन में भारी परेशानी हुई और प्रशासनिक कार्य बाधित हुए थे। तत्कालीन थानाध्यक्ष पवई मूलचंद चौरसिया की तहरीर पर पवई थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
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