पत्नी से विवाद में पिता ने की बेटे की हत्या, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
आजमगढ़ : जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड में दोषी पाए गए पिता को सश्रम आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला एक पिता द्वारा अपने छह वर्षीय बेटे की हत्या से जुड़ा है, जो उसने घरेलू विवाद के चलते की थी। यह फैसला बुधवार को न्यायाधीश जयप्रकाश पांडेय की अदालत ने सुनाया।
डॉली रस्तोगी का विवाह संजय रस्तोगी उर्फ शनि रस्तोगी, निवासी मड़ोही, थाना अतरौलिया से हुआ था। शराब की लत और घरेलू कलह के चलते डॉली अपने मायके ग्राम भेदवा, थाना अतरौलिया में रहने लगी थी। 16 जून 2023 को सुबह 8 बजे, संजय मायके पहुंचा और रुपये की मांग की। डॉली द्वारा इनकार करने पर विवाद हुआ। इसके बाद संजय अपने छह वर्षीय बेटे कार्तिक को नहलाने के बहाने गांव के पोखरे पर ले गया और पानी में डुबोकर मार डाला।
पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में जमा की। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी संजय रस्तोगी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि में से ₹80,000 मृतक कार्तिक की मां डॉली रस्तोगी को मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया गया है।
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