राशन घोटाले में कार्रवाई : जिलाधिकारी ने दुकान निलंबित कर कोटेदार के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश
आजमगढ़ : विकास खंड मेंहनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत कंझारी में उचित दर विक्रेता द्वारा राशन वितरण में भारी अनियमितताओं की शिकायत पर जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। कंझारी निवासी राधेश्याम यादव पुत्र शिवप्रसाद यादव, ओमप्रकाश यादव पुत्र रामसुख यादव ने फ़ोन पर जिलाधिकारी से उचित दर विक्रेता रामवृक्ष द्वारा ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगाकर राशन न देने, निर्धारित से कम देने एवं खाद्यान्न स्टाक को कालाबाजारी करने की शिकायत की थी।
उपरोक्त प्रकरण की जांच पूर्ति निरीक्षक मेंहनगर द्वारा ग्राम पंचायत में मौके पर जाकर जांच की गयी। सर्वप्रथम मौके पर उपलब्ध 62 कार्ड धारकों/उनके परिवार के सदस्यों का विक्रेता से मिलने वाले खाद्यान्न आदि के सम्बन्ध में पूछताछ करते हुए लिखित बयान दर्ज किया गया। उपरोक्त बयानों में 22 कार्डधारकों द्वारा विक्रेता से निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न आदि मिलने की शिकायत की गयी है। कई कार्ड धारकों द्वारा विक्रेता से खाद्यान्न आदि नियमानुसार प्राप्त होने का भी बयान किया गया।
भौतिक जांच में विक्रेता की दुकान पर गेहूं, चावल व चीनी का स्टॉक शून्य पाया गया, जबकि रिकॉर्ड के अनुसार दुकान पर 39.61 कुंतल गेहूं, 54.16 कुंतल चावल और 3 किलोग्राम चीनी होना चाहिए था। स्टॉक रजिस्टर भी अपडेट नहीं पाया गया। मौके पर साइनबोर्ड व रेट बोर्ड तो थे, लेकिन टोल फ्री और उच्चाधिकारियों के नंबर नहीं लगे थे।
विक्रेता द्वारा अगस्त माह, 2025 के सापेक्ष वितरण हेतु प्राप्त किये गये खाद्यान्न व पूर्व माह के अवशेष खाद्यान्न आदि, उचित दर दुकान के स्टाक में उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में पूछताछ किया गया, जिसके सम्बन्ध में वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। जांच टीम ने स्टॉक शून्य होने की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करवाई।इन गंभीर अनियमितताओं के आधार पर पूर्ति निरीक्षक ने विक्रेता का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत FIR दर्ज कराने की संस्तुति की।
जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने जांच आख्या को गंभीरता से लेते हुए उक्त संस्तुति को स्वीकृति दी है और जिला पूर्ति अधिकारी को एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है।
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