हत्या के 12 साल बाद आया फैसला: चारों आरोपी पाए गए दोषी, उम्रकैद और जुर्माना
आजमगढ़ : वर्ष 2013 में हुए हत्या कांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ जयप्रकाश पांडेय ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 72-72 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला थाना पवई क्षेत्र के करौजा गांव का है।
करौजा गांव निवासी माला यादव ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 22 सितंबर 2013 को राम भुवाल यादव, बिन्दू यादव, संदीप यादव और पूर्णमासी यादव ने एकराय होकर फावड़ा, हंसिया, कुदाल और लाठी से हमला कर उनके दादा राम सुमेर यादव को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।
इस घटना पर थाना पवई में मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचना के बाद आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमे में कुल आठ गवाहों का परीक्षण किया गया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर शनिवार को न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषसिद्ध मानते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास और 72-72 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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