कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन लागू, 16 वर्ष से कम बच्चों के प्रवेश पर रोक
आज़मगढ़ : जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) उपेंद्र कुमार ने जनपद के सभी कोचिंग संचालकों को शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश द्वारा जारी कोचिंग सेंटर रेगुलेशन 2024 के नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।
नई गाइडलाइनों के अनुसार, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोचिंग में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। साथ ही, ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति और नैतिक कदाचार में दोषी पाए गए व्यक्तियों को नौकरी देने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कोचिंग संस्थानों को भ्रामक प्रचार जैसे बेहतर अंक या रैंक की गारंटी देने से बचना होगा। इसके अलावा, अपनी वेबसाइट पर शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम, शुल्क, छात्रावास सुविधाओं और पाठ्यक्रम की अवधि का अद्यतन विवरण देना अनिवार्य होगा।
नई व्यवस्था के तहत कोचिंग सेंटरों को छात्रों को टेस्ट से पहले उसकी कठिनाई स्तर की जानकारी देना, अन्य करियर विकल्पों के बारे में जागरूक करना, मेंटल हेल्थ वर्कशॉप आयोजित करना और दिव्यांग छात्रों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा।
DIOS ने स्पष्ट किया कि केवल रजिस्ट्रेशन और अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त संस्थान ही संचालन के पात्र होंगे। बिना रजिस्ट्रेशन या गाइडलाइन उल्लंघन की स्थिति में 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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