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दो भाइयों की हत्या के मामले में अदालत का फैसला, दो दोषियों को उम्रकैद


आजमगढ़ : जिले की एक अदालत ने 2016 में हुई हत्या के एक महत्वपूर्ण मुकदमे में शनिवार को फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक अजय कुमार शाही ने यह फैसला सुनाया, जबकि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दो अन्य आरोपियों को बरी
कर दिया गया।

यह मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव निवासी रविंद्र सिंह के परिवार से जुड़ा है। उनके बड़े बेटे की 12 अक्टूबर 2012 को सौदागर पुत्र रामदास और सागर पुत्र नरेश यादव निवासी सैदपुर अमानी द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद परिवार को बार-बार सुलह करने की धमकी दी जाती रही।

इसी रंजिश के चलते 22 जनवरी 2016 को रविंद्र सिंह के दूसरे बेटे विश्वजीत सिंह उर्फ संतोष सिंह की सहदेवगंज बाजार के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। रविंद्र सिंह ने इस हत्या के पीछे सौदागर, सागर, लक्ष्मण और दो अज्ञात व्यक्तियों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुलिस ने मामले की जांच के बाद सोनू यादव उर्फ राकेश यादव निवासी मलहपुरवा, थाना महाराजगंज, बलवंत यादव उर्फ वाले यादव निवासी जमालपुर काज़ी मोहनपुरवा, थाना तहबरपुर, और लक्ष्मण यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने सौदागर यादव और सागर यादव को भी बतौर आरोपी तलब किया। वहीं, आरोपी लक्ष्मण यादव पुलिस मुठभेड़ में मारा गया।

सरकारी पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता गोपाल पांडेय ने 9 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी बलवंत यादव उर्फ वाले यादव तथा सोनू यादव उर्फ राकेश यादव को आजीवन कारावास तथा तीस-तीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि पर्याप्त सबूत के अभाव में आरोपी सागर यादव तथा सौदागर यादव को दोष मुक्त कर दिया गया।

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