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अवैध कार्यप्रणाली और जांच में बाधा डालने पर नगर पंचायत के लिपिक किये गए निलंबित



आजमगढ़ : नगर पंचायत महराजगंज में तैनात लिपिक मनोज कुमार सिंह को बुधवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ अलग हुई नगर पंचायतों में अवैध रूप से काम करने, जेम पोर्टल पर रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने और जांच में बाधा डालने के गंभीर आरोप लगे हैं।

जांच में पाया गया कि बूढ़नपुर और मार्टिनगंज नगर पंचायतों को महराजगंज से अलग होने के बावजूद मनोज कुमार सिंह ने इन निकायों का अनियमित रूप से कार्य देखा। बूढ़नपुर 21 नवंबर 2023 और मार्टिनगंज नगर पंचायत 17 दिसंबर 2024 को महराजगंज से अलग हो चुकी थीं। इसके बावजूद मनोज कुमार सिंह इन निकायों के कार्य में हस्तक्षेप करते रहे और अपनी यूजर आईडी व पासवर्ड का उपयोग कर जेम पोर्टल पर निविदाएं अपलोड कीं। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि इन निविदाओं के माध्यम से उन्होंने अपने रिश्तेदारों व परिचितों को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश की।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की जांच रिपोर्ट (3 अक्टूबर 2024) में उनकी कार्यप्रणाली को संदेहास्पद बताते हुए प्रथम दृष्टया दोषी ठहराया गया। जिला सूचना विज्ञान केंद्र व मुख्य राजस्व अधिकारी की संयुक्त जांच (12 अगस्त 2025) में पाया गया कि मनोज कुमार सिंह ने वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए, जिससे जांच कार्य प्रभावित हुआ।

जिलाधिकारी के 31 जुलाई 2023 के आदेश के बावजूद उन्होंने अतिरिक्त प्रभार वाली निकायों में स्वेच्छा से काम करना जारी रखा। निलंबन अवधि में मनोज कुमार सिंह को महराजगंज नगर पंचायत से संबद्ध रखा गया है तथा उन्हें केवल जीवन-निर्वाह भत्ता (सब्सिस्टेंस अलाउंस) देय होगा। अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत महराजगंज को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो शीघ्र आरोप-पत्र तैयार कर विभागीय कार्यवाही पूरी करेंगे।

अनियमितता पाए जाने पर नगर पंचायत अध्यक्ष महराजगंज श्वेता जायसवाल ने निलंबन की कार्रवाई का आदेश दिया। नगर निकाय नोडल प्रभारी /मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया की प्रकरण में जांच के लिए अधिशासी अधिकारी महराजगंज को नामित किया है। जांच आख्या के बाद विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

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