भाभी की हत्या के आरोपी चचेरे देवर को आजीवन कारावास
आजमगढ़ : देवगांव कोतवाली क्षेत्र के कोटा खुर्द गांव में सात वर्ष पूर्व महिला की हुई हत्या में चचेरे देवर को कोर्ट ने शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ ही कोर्ट ने 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा अबू तालिब पुत्र स्व. असगर अली देवगांव कोतवाली क्षेत्र के कोटा खुर्द का निवासी है। 28 अप्रैल 2011 की रात वह अपने घर पर सो रहा था। रात लगभग साढ़े बारह बजे शोरगुल की आवाज पर अबू तालिब की नींद खुल गई। उसने देखा कि उसका चचेरा भाई सलीम अली खान वादी की भाभी कलीमुन्निशा से घर छोड़कर अपने साथ भाग जाने की जिद कर रहा था। सलीम यह भी धमकी दे रहा था कि वह उसके साथ नहीं भागी तो सल्फास खाकर जान दे देगा। कलीमुन्निशा के इंकार करने पर चचेरे देवर सलीम ने कट्टे से गोली मार दी। गोली लगने से कलीमुन्निशा की मौके पर ही मौत हो गयी। पुलिस ने जांच करने के बाद आरोपी सलीम के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट भेज दिया। एडीजीसी अभय दत्त गोंड ने वादी मुकदमा समेत कुल सात गवाहों को बतौर साक्षी अदालत में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सलीम को इस मुकदमे में दोषी पाए जाने पर उसे आजीवन कारावास व 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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