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सार्वजनिक सम्पत्ति पर चुनाव प्रचार सामग्री लगाने पर होगी कार्रवाई



आजमगढ़ : जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के अन्तर्गत आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत रखते हुए किसी भी सार्वजनिक सम्पत्ति (भवन, विद्यालय, सड़क के किनारे, पुल, सभागार की दीवारों) पर किसी भी प्रकार का प्रचार सामग्री चस्पा नही की जायेगी, न ही पेण्टिंग की जायेगी और नही झण्डा लगाया जायेगा। इसी प्रकार व्यक्तिगत सम्पत्तियों  (भवन, विद्यालय, कार्य स्थल आदि की दीवारों/छतों) पर बिना मालिक के अनुमति के किसी प्रकार की प्रचार सामग्री न तो चस्पा की जायेगा और न ही झण्डा लगाया जायेगा। यदि अनुमति लेकर प्रचार सामग्री लगायी जाती है तो इसकी सूचना तीन दिवस के अन्दर जिला निर्वाचन अधिकारी आजमगढ़ के कार्यलय में उपलब्ध कराना होगा।


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