लॉकडाउन में नियमों का पालन न करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही
आजमगढ़ : कोरोना संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया देशव्यापी लाकडाउन भारत सरकार द्वारा 18 मई से 31 मई 2020 तक प्रभावी रहने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में जनपद की वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करते हुये जनपद के परिप्रेक्ष्य में लॉकडाउन की अवधि में कतिपय गतिविधियाँ सशर्त अनुमन्य की गयी हैं। इस अवधि में समस्त इंसीडेण्ट कमाण्डर/SDM, समस्त तहसीलदार मजिस्ट्रेट द्वारा कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा महामारी काल में पात्र लाभार्थियों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किये जाने हेतु अपने क्षेत्रान्तर्गत भ्रमण कर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। समस्त इंसीडेण्ट कमाण्डर/SDM/तहसीलदार को निर्देश है कि चार पहिया वाहनों में एक चालक के अतिरिक्त दो यात्रियों से अधिक परिवहन न होने दें। फेसकवर/मास्क का प्रयोग सुनिश्चित करायें। दो पहिया वाहनों पर एक ही व्यक्ति की अनुमन्यता है तथा हेलमेट व फेसमास्क/फेसकवर लगाना अनिवार्य है। चालक के अतिरिक्ति केवल महिला यात्री को ही हेलमेट व फेसमास्क/फेसकवर के साथ बैठने की अनुमन्यता है। निर्धारित प्रोटोकाल का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध महामारी अधिनियम-1897 व आपदा प्रबंध अधिनियम-2005 के सुसंगत प्राविधानों के तहत विधि अनुसार जुर्माने/FIR दर्ज कराने की कार्यवाही की जायेगी।
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