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गोकशी की घटनाओं पर डीआईजी सख्त, रासुका व गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही के दिये निर्देश



आजमगढ़ : शुक्रवार को डीआईजी सुभाष चन्द्र दुबे द्वारा रिजर्व पुलिस लाईन के सभागार कक्ष में शाम 08:00 बजे पुलिस अधीक्षक प्रो0 त्रिवेणी सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण/यातायात, समस्त क्षेत्राधिकारी एवं समस्त थाना प्रभारियों के साथ सोशल डिस्टेन्सिंग को ध्यान में रखते हुए बैठक की गयी, जिसमें गोकशी की घटनाओं की रोकथाम हेतु गोकशी करने वालों के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्यवाही करने तथा इस सन्दर्भ में दिनांक 01.01.2017 से लेकर अब तक गोकशी में शामिल लोगों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट व धारा 110 द0प्र0सं0 की कार्यवाही करने के साथ पेशेवर गोकशी करने वालों को रा0सु0का0 व गैंगेस्टर एक्ट में निरुद्ध करने के निर्देश दिये गये। साथ ही ऐसे अभ्यस्त अपराधियों का गैंग रजिस्टर्ड कराकर उनके विरुद्ध लगातार अभियान चलाये जाने तथा दिनांक 01.01.2017 से अब तक गोकशी की घटनाओं में शामिल अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही के साथ-साथ धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के प्रावधान के तहत उनके द्वारा अपराध से अर्जित की गयी सम्पत्ति  कुर्क  कराने एवं गोकशी में शामिल सभी अभ्यस्त आरोपियों की हिस्ट्रीशीट खोलकर उनकी सतत् निगरानी के निर्देश दिये गये। डीआईजी द्वारा ऐसी घटनाओं के चिन्हित हाटस्पाट एरिया में लगातार पेट्रोलिंग करने एवं अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय करने के भी निर्देश दिये गये ताकि भविष्य में गोकशी की घटनाएं न होने पाये। 
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उक्त बैठक में डीआईजी द्वारा लॉकडाउन 03 के बारे में प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को शासन की मंशा के अनुरुप मनोयोग से कार्य करने तथा बैंक, कोटे की दुकानों, सब्जी मण्डी एवं मेडिकल स्टोर, शराब की दुकान आदि पर सोशल डिस्टेन्सिंग का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिये गये। साथ ही आगामी त्यौहारों को ध्यान में रखकर लगातार शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु अनवरत पैदल गश्त, धर्म गुरुओं एवं समाज के सम्भ्रान्त व्यक्तियों से समन्वय बनाये रखते हुए त्यौहारों को सकुशल निस्पादित कराने के निर्देश दिये गये।

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